देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से उन लोगो के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। जिनके पास पेट्रोल डीजल की वो गाड़िया है जो की दिल्ली के पेट्रोल डीजल वाहन एक्ट को पूरा नहीं करती है। यानि की पुरानी हो चुकी है और इनको राजधानी दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है। राजधानी दिल्ली में नो फ्यूल पालिसी लागु होने वाली है। जो जुलाई माह की शुरुआत के साथ लागु होने वाली है। जिसके तहत पेट्रोल पम्पो पर जो वाहन 10 से 15 साल पुराने है, उनको पेट्रोल डीजल की सुविधा नहीं मिलेगी। और आपको जानकारी के लिए बता दे की ये केवल दिल्ली में रेजिस्टर्ड वाहनों पर ही नहीं बल्कि देश के किसी भी वाहन जो की 10 साल पुराना डीजल वाहन हो या फिर 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन हो सब पर लागु होगी। ये पालिसी दिल्ली में लागु होने वाली है तो देश के किसी भी राज्य का वाहन यदि 10 से 15 साल पुराना हो चूका है तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पायेगा।
EOL वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल
जिन वाहनों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैफिक विभाग की तरफ से EOL घोषित किया गया है उनको अब जुलाई माह की शुरुआत के साथ ही राजधानी में पेट्रोल डीजल मिलना भी बंद हो जायेगा। इसके साथ साथ विभाग की तरफ से इस तरह के वाहनों की जब्ती एवं स्क्रैपिंग का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। दिल्ली में सभी पेट्रोल डीजल पम्पस पर ऐसी गाड़ियों की पहचान के लिए ANPR तकनीक शुरू की जा रही है। जिससे इन गाड़ियों की पहचान के साथ स्क्रैपिंग के काम में तेजी आएगी।
10 साल डीजल एवं 15 साल पेट्रोल वाले वाहन EOL में शामिल
यदि आपके पास कोई 10 साल पुराना डीजल वाहन है या फिर 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो आपको बता दे की ये दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ नियम के तहत आते है और इनको पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जायेगा। इसके साथ साथ अगर ये वाहन पकड़े जाते है तो सीधा स्क्रैप होंगे। विभाग इनको जब्त करके स्क्रैपिंग के लिए भेज देंगे। फ़िलहाल दिल्ली में ये पालिसी लागु होने वाली है। धीरे धीरे ये पालिसी गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे शहरों में भी लागु होगी। जो क्षेत्र NCR जोन में आते है उन सब क्षेत्रों में ये पालिसी 1 अप्रेल 2026 तक लागु होने वाली है।